रिपोर्ट – प्रमोद कुमार सिंह
औरंगाबाद :- व्यवहार न्यायालय में एडिजे दो धनंजय कुमार मिश्रा ने बारूण थाना कांड संख्या -109/13 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए एक मात्र अभियुक्त रंजन पासवान मस्तूल बारूण को वाद सूचक प्रयाग राम मस्तूल बारूण के घर नष्ट करने के आशय से आगजनी का दोषी ठहराया है, एपीपी राजाराम चौधरी ने बताया कि अभियुक्त को आज़ बंधपत्र विखंडित कर जेल भेज दिया गया है और सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई के तिथि 02/08/24 निर्धारित किया गया है, अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी सूचक ने आज से एगआरह साल पहले 16/05/13 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी जिसमें कहा था कि अभियुक्त का दिलीप राम से माचिस को लेकर झगड़ा हो गया था तो अभियुक्त ने सूचक के घर में आगजनी कर नहर के किनारे भाग गया,घर और पड़ोस के हल्ले से अभियुक्त पकड़ा गया और आग बुझाई गई तब तक घर के सारे समान जल गये, जिसमें सूचक को 30 हज़ार रुपए का नुक़सान हो गया था।